बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार के मुताबिक पंचायत के प्राथमिक स्कूलों में स्कूल शिक्षकों के पदों के लिए केवल राज्य के निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। नीतीश कुमार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत से जुड़े प्राथमिक स्कूलों में राज्य के निवासी को बतौर शिक्षक के लिए योग्य होंगे। किसी भी दूसरे राज्य से जुड़े लोग इस पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस संबंध में राज्य के शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 72 हजार प्राथमिक स्कूलों में केवल राज्य के अभ्यर्थी ही शिक्षक बन पाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब मध्यप्रदेश की सभी सरकारी नौकरियां सिर्फ राज्य के लोगों को ही मिलेंगी। इसके लिए जल्द ही जरूरी कानूनी बदलाव पेश किए जाएंगे। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। (एजेंसी)

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