छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत एक अहम आदेश जारी किया है। अब तक 14 से 25 जून तक स्थानांतरण प्रतिबंध पर लागू छूट की अवधि को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। यह जानकारी मंत्रालय स्थित महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश में दी गई है।

आदेश के अनुसार, 5 जून 2025 को जारी परिपत्र द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन राज्य शासन ने विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्रतिबंध में छूट की अवधि बढ़ा दी है, जिससे अब तक लंबित स्थानांतरण आदेशों को क्रियान्वित किया जा सके।

मुख्य बिंदु:
    स्थानांतरण पर छूट अब 30 जून 2025 तक मान्य होगी।
    सभी जिलों एवं विभागों को निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण आदेशों की स्थिति 30 जून तक संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड कर दी जाए।
    अन्य सभी शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

इस आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजत कुमार ने राज्यपाल के नाम से हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया है। यह संशोधन जिला और शासन स्तर पर लंबित स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन में सहूलियत देगा।

राज्य शासन का यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और लंबित मामलों को समय पर पूर्ण करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

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