बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु 6 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक बालोद जिले के नगरीय निकाय नगरपालिका परिषद बालोद, दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत गुंडरदेही, अर्जुन्दा, गुरूर, डौण्डीलोहारा, डौण्डी एवं चिखलाकसा तथा बालोद नगरपालिका से लगे ग्राम पंचायत झलमला एवं सिवनी में आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कार्यालीन आदेश के तहत् त्यौहारों को देखते हुए 03 अगस्त 2020 तक प्रात: 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक उक्त प्रतिबंधित क्षेेत्रों में मिठाई एवं राखी विक्रय की छूट दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र का विस्तार करते हुए नगर पंचायत गुरूर से लगे ग्राम पंचायत कोलिहामार में भी 06 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्ववर्ती आदेशो में छूट प्राप्त दुकान, प्रतिष्ठान, सेवाएं इस विस्तारित क्षेत्र में भी प्रात: 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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