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ई-कॉमर्स कंपनियों से बोर्नविटा को ‘हेल्थ ड्रिंक’ श्रेणी से हटाने का निर्देश

सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा सहित सभी पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक’ की कैटेगरी से हटाने को कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की रिपोर्ट के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि वे अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा सहित सभी पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक’ की कैटेगरी से हटा दें। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक लीगल बॉडी की जांच में पाया है कि ‘हेल्थ पेय डेफिनेशन नहीं है।

इससे पहले 2 अप्रैल को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से अपनी वेबसाइट्स पर बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स को उचित कैटेगरी में डालने को कहा था। इसके साथ ही अथॉरिटी ने किसी भी पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं करने के लिए भी कहा था।

उल्लेखनीय है कि एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक का मौजूदा मार्केट साइज 4.7 अरब डॉलर है।

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