बिहार के गोपालगंजा जिले की एक अदालत ने करीब साढ़े चार साल पहले हुये जहरीले शराब कांड के सिलसिले के 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा सुनायी है जबकि चार को उम्रकैद की सजा सुनायी है । इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि चार अन्य के आंखों की रौशनी चली गयी थी। विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अपर जिला न्यायधीश (द्वितीय) लव कुश कुमार ने शुक्रवार को उस मामले के 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा सुनायी। फांसी की सजा पाये लोगों में छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सनोज कुमार, संजय चौधरी, रंजीत चौधरी एवं मुन्ना चौधरी शामिल है। श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में चार महिला दोषियों-लालझरी देवी, कैलाशो देवी, इंदु देवी एवं रीता देवी-को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2016 को खुजरबानी मुहल्ले में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही चार लोगों की आंखों की रौशनी भी चली गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई थी।
जहरीला शराब से जुड़े मामले में, 9 को फांसी की सजा 4 को आजीवन कारावास
Previous Articleइजाफा : 10 का प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपए…
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.



















